ITR भरने के लिए सिर्फ 6 दिन नहीं भरा तो लगेगी भारी पेनल्टी...
Delhi : इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं, तो अगले 6 दिनों के भीतर अपना आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आय कर विभाग आप पर पेनल्टी लगा सकता है. यह पेनल्टी 1 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये के बीच आपकी आय के मुताबिक लग सकती है आयकर विभाग लगातार टैक्स पेयर्स को 31 जुलाई से पहले आईटीआर भरने को लेकर जागरूक कर रहा है. अब आप आईटीआर ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से भर सकते हैं.इसके लिए आपको अपनी आय सेइनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं, तो अगले 6 दिनों के भीतर अपना आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आय कर विभाग आप पर पेनल्टी लगा सकता है.
जुड़े सभी दस्तावेज जमा कर लेने चाहिए. इसके साथ ही आपको होम लोन, बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और फॉर्म 16 समेत सभी दस्तावेज इकट्ठे कर लेने चाहिए. इन दस्तावेजों के आधार पर आप आसानी से आईटीआर ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं