संभल के मंदिर मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सुनवाई पर लगाई रोक
उत्तर प्रदेश स्थित संभल के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने संभल की जिला कोर्ट में चल रहे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाई है. इस मामले में सभी पक्षों को एक महीने के भीतर जवाब दाखिल करना होगा.
संभल की शाही जामा मस्जिद की इंतजामियां कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब दाखिल करने को कहा है. पक्षकारों को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा. पक्षकारों के जवाब पर मस्जिद कमेटी को दो हफ्ते में अपना रिज्वांइडर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जिला अदालत में चल रही मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगने से मुस्लिम पक्ष को फौरी राहत मिली है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में बुधवार , 8 जनवरी को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई.
शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी. हाई कोर्ट इस मामले में 25 फरवरी को फिर से सुनवाई करेगी. 25 फरवरी को फ्रेश केस के तौर पर मामले की सुनवाई होगी.
संभल की जिला अदालत में 19 नवंबर को हरिशंकर जैन व अन्य की तरफ से मुकदमा दाखिल किया गया था. मुकदमे के जरिए शाही जामा मस्जिद के स्थान को पूर्व में मंदिर होना बताया गया था. इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था. 24 नवंबर को दूसरे दिन सर्वे होने पर हुई हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई थी.