मनी लॉन्ड्रिंग में मेहुल चोकसी की 1210 करोड़ की जब्त संपत्ति
पंजाब नेशनल बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत अधिकृत एक प्राधिकरण ने कहा है कि ईडी द्वारा कुर्क भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी और उसकी कंपनियों की 41 संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई हैं। इनकी कीमत 1210 करोड़ रुपये की है। प्राधिकरण ने कुर्की की कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया है।
पीएमएलए के न्यायिक प्राधिकरण के सदस्य (लॉ) तुषार वी शाह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि ईडी की मूल शिकायत में उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार पर उनका मानना है कि इस मामले में जो संपत्तियां अस्थायी रूप से कुक्र की गई हैं, वे मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित हैं।
प्राधिकरण ने इन संपत्तियों की कुर्की की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच की अवधि में या पीएमएलए के तहत किसी अदालत में प्रक्रिया के लंबित रहने तक यह कुर्की जारी रहेगी। प्राधिकरण अर्ध न्यायिक संस्था है जो ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत कुर्क संपत्तियों पर निर्णय लेता है।
यह कार्रवाई पंजाब नेशनल बैंक से 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में की गई। कुर्क संपत्तियों में हैदराबाद के रंगा रेड्डी जिले में स्थित 170 एकड़ का पार्क भी शामिल है। इसकी कीमत 500 करोड़ रुपये से अधिक है।