लालू प्रसाद यादव को कोई राहत नहीं, झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट से बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में गुरुवार को चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पिछले शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने लालू के मामले में विशेष नोटिस जारी कर फैसला सुनाने का समय निर्धारित किया। इसके बाद सीबीआइ व लालू के अधिवक्ता के समक्ष अपना फैसला सुनाया।
सीबीआइ कोर्ट ने लालू प्रसाद को देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागारलालू को करनी है चुनाव की तैयारी
लालू प्रसाद राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है। जिसको लेकर पार्टी नेताओं के साथ उन्हें कई बैठक करनी होगी और रणनीति तय करनी होगी। उम्मीदवार भी तय करने होंगे। उम्मीदवारों को सिंबल देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का हस्ताक्षर होना जरूरी है, इसलिए उन्हें जमानत प्रदान की जाए।
कपिल सिब्बल की दलीलें
पिछली सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद का पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू प्रसाद को पूर्व में चाईबासा मामला (आरसी 20ए-96) में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू के सिर्फ 11 माह जेल में रहने के बाद भी जमानत प्रदान की थी। सीबीआइ ने चाईबासा का दूसरा मामला (आरसी 68ए-96) भी आरसी 20ए-96 के समान ही है। क्योंकि ट्रेजरी भी एक है और उक्त मामले में सभी गवाह व दस्तावेज को इस मामले में भी संलग्न किया गया है।