पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व मुख्यमंत्रियों से खाली करवाई जाएगी उनके आवास

By Tatkaal Khabar / 19-02-2019 11:11:33 am | 13634 Views | 0 Comments
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पटना : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले आजीवन सरकारी आवास की सुविधा को पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को समाप्त कर दी है. मुख्य न्यायधीश एपी शाही की खंडपीठ ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया. कोर्ट ने कहा, यह सुविधा असंवैधानिक और आम जनता की गाढी कमाई के पैसे का दुरुपयोग हैं. पटना हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पद से हटने के बाद इस तरह की सुविधाएं दिया जाना बिल्कुल गलत हैं. पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, डाॅ. जगन्नाथ मिश्र, जीतन राम मांझी आदि को अपना बंगला खाली करना पड़ेगा. इससे पूर्व मई 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगलों का आवंटन निरस्त कर दिया था.