राफेल मामला में अपनी कही बात पर गलती स्वीकार नहीं करने को लेकर SC ने की राहुल की आलोचना
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की उनके नये हलफनामे को लेकर कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कथित अपमानजनक टिप्पणी चौकीदार चोर है को गलत तरीके से शीर्ष अदालत के हवाले से बताने के लिए सीधे तौर पर अपनी गलती स्वीकार नहीं की.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, जब आप गलती करते हैं, तो आपको अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए. पीठ ने कहा कि एक जगह गांधी अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो दूसरी जगह वह अवमाननाकारक बयान का खंडन कर रहे हैं. पीठ ने कहा, हमें यह समझने में बहुत अधिक दिक्कत हो रही है कि हलफनामे में आप कहना क्या चाहते हैं. पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ भी शामिल थे.