Lockdown -05 :कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया गया

By Tatkaal Khabar / 30-05-2020 02:32:55 am | 11934 Views | 0 Comments
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केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी बंद को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। इस बार जिन गतिविधियों में प्रतिबंध लगाया गया था, उन्हें अलग-अलग चरणों के हिसाब से दोबारा खोला जाएगा।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी।ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी।

राष्ट्रव्यापी बंद के नए चरण में अगर राहतों की बात करें तो पहले चरण में धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्स को आठ जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं दूसरे चरण में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक/प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान आदि खोले जाएंगे।

गृहमंत्रालय ने की गाइडलाइंस जारी

1 माह तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

जोन सिस्टम किया समाप्त

सिर्फ कंटेनमेंट जोन में रहेगी पाबंदी

कंटेनमेंट जोन के बाहर दी जाएगी छूट

धार्मिक संस्थाएं खोली जाएगी

8 जून के बाद खुलेंगे मंदिर,चर्च,गुरुद्वारे और मस्जिद

शिक्षण संस्थाएं खोलने की दी राज्य सरकारों को छूट

नाईट कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक किया

होटल खोलने की भी दी छूट

कोचिंग,जिम और बार खोलने पर करेगी राज्य सरकार फैसला

सिनेमाघर,स्कूल,कॉलेज और स्विमिंग पूल खोलने की छूट दी राज्य सरकारों को


गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है. वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी गई है. हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी.