दिल्ली में 26 अप्रैल तक लगा लॉकडाउन, जानिये- किसे मिलेगी छूट
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में सोमवार रात 10 बजे से लॉकडाउन लगाया गया है, जो आगामी 26 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान कई तरह की पाबंदियां रहेंगी, लेकिन लोगों को जरूरत के हिसाब से छूट भी प्रदान की जाएगी। लॉकडाउन में लोगों की आवाजाही पर रोक लगी रहेगी, लेकिन जरूरी सेवाओं पर छूट मिलेगी। सभी जिलाधिकारी व डीसीपी इन आदेशों सख्ती से पालन कराएंगे। वहीं, इसका पालन नहीं करने पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बिना काम के घर से बाहर निकलने पर रोक, इसके लिए अतिरिक्त जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलने पर लोगों को छूट है, लेकिन वजह जरूरी होनी चाहिए।
केंद्र व दिल्ली सरकार के अधिकारी
पीएसयू व निगमों के अधिकारी
स्वास्थ्य विभाग
पुलिस
जेल अधिकारी-कर्मचारी
होमगार्ड
सिविल डिफेंस
अग्निशमन
इमरजेंसी सेवाएं
जिला प्रशासन
पे व अकाउंट
परिवहन कर्मचारी (हवाई सेवा, रेल व बस कर्मचारी)
नगर निगम, बिजली, पानी, सफाई विभाग व आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारी पूरी क्षमता से काम करेंगे।
दिल्ली सरकार ने न्यायिक सेवा अधिकारी
कोर्ट में कार्यरत अधिकारियों, डॉक्टर, नर्स, पारामेडिकल स्टाफ, क्लिनिक व अस्पताल के कर्मचारी को आई कार्ड दिखाने पर आने जाने की अनुमति दी है।
प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को आई कार्ड दिखाने पर आवागमन की छूट दी गई है।
गर्भवती महिला को आने जाने की छूट होगी
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस अड्डे से निकलने वाले यात्री अपना यात्रा टिकट दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।
ऑटो में दो सवारी
50 फीसद यात्रियों के साथ मेट्रो और बसों के संचालन