उत्तराखंड: देहरादून की डीएम ने सीएमआई और कनिष्क चिकित्सालय को जारी किया नोटिस…
देहरादून: डीएम देहरादून श्रीमती सोनिका द्वारा गत दिवस जनपद अवस्थित चिकित्सालयों में किए औचक निरीक्षण के दौरान खामियां पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी देहरादून ने चिकित्सा अधीक्षक/प्रबंधक/ पैथोलॉजी लैब इंचार्ज सीएमआई एवं कनिष्क चिकित्सालय के विरूद्ध उत्तराखण्ड महामारी अधिनियम 1897 (मलेरिया एवं डेंगू ) विनयम 2017 एवं इस्टैब्लिस्मेन्ट एक्ट के तहत नोटिस प्रेषित करते हुए। 10-10 हजार का अर्थदंड की कार्यवाही करते हुए चेक / डी०डी० के माध्यम से तीन दिवस के भीतर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा कराने के निर्देश के साथ ही चेतावनी दी गई है कि भविष्य में ऐसी पुनरावृति होने पर अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये संबंधित चिकित्सालयों के चिकित्सा अधीक्षक/प्रबंधक/पैथोलॉजी लैब इंचार्ज स्वयं उत्तरदायी होंगे। जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उक्त चिकित्सालय में डेंगू से ग्रसित मरीजों हेतु आईसोलेशन वार्ड नहीं बनाये गये तथा चिकित्सालय में बेड पर लेटे डेंगू मरीजों हेतु मच्छर दानी की व्यवस्था भी नहीं की गयी है। चिकित्सालय में स्थापित पैथोलॉजी लैब का भी निरीक्षण किया जिसमें पाया गया कि मौके पर न तो पैथालॉजिस्ट मिली एवं न ही वहाँ पर उपस्थित लैब टेक्नीशियन द्वारा डेंगू जाँच सम्बन्धित कोई जानकारी दी गयी।