Delhi : पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल सरदार पटेल ग्रुप के लालजी पटेल ओर ऐके पटेल को 2015 के मेहसाणा दंगा मामले में दोषी करार दिया गया है. साथ ही विसनगर कोर्ट ने उन्हें 2 साल कि सजा भी सुनायी है. हार्दिक पटेल समेत दोनों पर आगजनी और तोड़फोड़ का आरोप था विसनगर कोर्ट ने 17 आरोपियों में से 3 लोगों को दोषी ठहराया है, वहीं 14 लोगों को बरी कर दिया है. आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की पहली घटना 23 जुलाई 2015 को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर में हुई थी.पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल सरदार पटेल ग्रुप के लालजी पटेल ओर ऐके पटेल को 2015 के मेहसाणा दंगा मामले में दोषी करार दिया गया है. साथ ही विसनगर कोर्ट ने उन्हें 2 साल कि सजा भी सुनायी है. हार्दिक पटेल समेत दोनों पर आगजनी और तोड़फोड़ का आरोप था
इस दौरान जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी 2015 का यही वो समय था जब गुजरात में आरक्षण की मांग को लेकर हार्दिक पटेल की अगुवाई में पाटीदार आंदोलन सड़क पर था और जगह-जगह आगजनी व तोड़फोड़ की घटनाएं अपने चरम पर थीं. इसी दौरान बीजेपी विधायक ऋषिकेश पटेल के दफ्तर पर हमला हुआ था. इस हमले में ऋषिकेश पटेल के दफ्तर पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई, जिसमें हार्दिक पटेल और लालजी पटेल पर आरोप लगा. जिसके बाद कोर्ट ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, हालांकि 5000 के मुचलके पर हार्दिक को जमानत मिल गई थी 25 अगस्त को पाटीदार क्रांति रैली के तीन साल पूरे हो रहे हैं. तीन साल पहले जब पहली बार पाटीदार समाज आरक्षण की मांग के साथ सड़कों पर उतरा था, तो उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने बंदूकों और लाठियों का जमकर इस्तेमाल किया था. जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी. इस आंदोलन के बाद बड़ी संख्या में पाटीदार समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किए गए थे. जिससे गुस्साए पाटीदारों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जमकर मुखालफत की थी. अब एक बार हार्दिक पेटल के नेतृत्व में पाटीदार समुदाय अपनी वर्षों पुरानी मांग को लेकर आंदोलन के मूड में है. ऐसे में हार्दिक को कोर्ट द्वारा मिली दो साल की जेल से उनके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को बड़ा झटका लगना तय है