हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की दिल्ली स्थित संपत्ति आयकर विभाग ने जब्त की
आयकर विभाग ने जम्मू-कश्मीर के अलगाववादी नेता और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी एक संपत्ति जब्त की है. कथिततौर पर अली शाह गिलानी वित्त वर्ष 1996-97 से 2001-02 के दौरान 3.62 करोड़ रुपये के इनकम टैक्स का भुगतान करने में विफल रहे हैं. इसी के मद्देनजर आयकर की धारा 222 के तहत दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित उनकी एक संपत्ति को जब्त किया गया है.
खबरों के मुताबिक आयकर विभाग की इस कार्रवाई से गिलानी अपनी वह संपत्ति किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा आयकर विभाग ने उन्हें जान-बूझकर टैक्स नहीं चुकाने का दोषी भी पाया है. ऐसे में अगर वे टैक्स की रकम नहीं चुकाते तो आयकर विभाग इस संपत्ति को नीलाम करके बकाया रकम की वसूली कर सकता है.
इससे पहले बीते महीने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी अली शाह गिलानी पर विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत 14.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कश्मीरी अलगाववादी नेता के खिलाफ वह कार्रवाई 17 साल पहले विदेशी संपत्ति रखने के एक मामले में की गई थी. इसके अलावा गिलानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के निशाने पर भी है. यह केंद्रीय एजेंसी उनके खिलाफ जम्मू-कश्मीर की गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर जांच कर रही है.