यूपी के पांच शहरों में योगी सरकार नहीं लगाएगी कंप्लीट लॉकडाउन,इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर भी नहीं जागी सरकार

By Tatkaal Khabar / 19-04-2021 02:24:41 am | 11511 Views | 0 Comments
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देश में उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर का व्यापक असर दिखाई दे रहा है और यहां कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. इन सबके बीच, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में तेजी से बढ़ रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को नियंत्रित करने के लिहाज से बड़ा फैसला लिया है. हाई कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में कोरोना से प्रभावित पांच बड़े शहरों सोमवार रात से ही लखनऊ, कानपुर सिटी, गोरखपुर, वाराणसी और इलाहाबाद में 26 अप्रैल तक कंपलीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है.

वहीं, हाई कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा है, राज्य सरकार पांच शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाएगी, लेकिन सख्त प्रतिबंध लगाएगी. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को लेकर एक जवाब भेज रही है. नवनीत सहगल ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है. सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है. इसलिए शहरों मे सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा, लोग कई जगह अपनी इच्छा से ही बंदी कर रहे हैं.


इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को दिए अपने इस आदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार से प्रदेश में पंद्रह दिनों के लॉकडाउन पर विचार करने के लिए कहा है. गौर हो कि यूपी में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा प्रभाव लखनऊ में देखने को मिल रहा है. इसके साथ ही इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे है. इसी के मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को दिए अपने आदेश में इन पांच शहरों में 26 अप्रैल तक सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश दिया है.

हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इस दौरान पांचों शहरों में सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे. साथ ही केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी. इन पांचों शहरों में बैंक और एटीएम खुले रहेंगे. साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि अदालतों में भी केवल जरूरी मामलों की वर्चुअल माध्यमों के जरिए सुनवाई होनी चाहिए. साथ ही कोर्ट ने प्रयागराज और लखनऊ के सीएमओ को निर्देश दिया है कि वह संबंधित कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन और दवाओं की सुविधा सुनिश्चित करें.

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 28,287 नए मामले सामने आए हैं. साथ ही प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 2,08,000 है. वहीं, अब तक 6,61,311 मरीज कोरोना को मात देकर रिकवर हो चुके हैं. उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कल प्रदेश में 2,00,751 सैंपल्स की जांच की गई.