कानून है RPAct 1951-126 कि मतदान के 48 घंटे पहले प्रत्याशियों का प्रचार बंद हो जायेगा
राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री प्रताप चन्द्रा नें कैराना और नूरपुर उपचुनाव के 48 घंटे पहले प्रत्याशियों का अखबार में विज्ञापन रोकनें के लिए चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर संज्ञान में दिया जिसमें लिखा कि चुनाव आयोग से बिना भेदभाव के फ्री एंड फेयर चुनाव की अपेक्षा है | 28मई को कैराना और नूरपुर उपचुनाव के मतदान के 48 घंटे पूर्व प्रत्याशियों/पार्टियों का विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशन रोककर RP Act 1951 के सेक्शन 126 का उलंघन रोकना चाहिये |श्री प्रताप चन्द्रा नें आयुक्त को लिखे पत्र में कहा नियम है कि चुनाव प्रत्याशी मतदान के 48 घंटे पूर्व से सभी प्रकार का प्रचार प्रसार बंद कर देंगे परन्तु अखबार में विज्ञापन के जरिये तमाम प्रत्याशी विज्ञापन छपवाते हैं जो न सिर्फ फ्री एंड फेयर सिद्धांत का उलंघन है बल्कि अवसर की समता का भी हनन है जिसे रोकना सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है जिसमें वो फेल रहता है | मतदान के 48 घंटे पूर्व से सभी प्रकार का प्रचार प्रसार बंद होने के नियम का उलंघन तमाम प्रत्याशी करते हैं जिससे संविधान प्रदत्त अवसर की समता का हनन होता है और चुनाव में भेदभाव होने के कारण लोकतंत्र में धनबल का प्रभाव कुटिलता से देखा जा सकता है |राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी के महासचिव सौरभ जैसवाल नें पत्रकारों को बताया कि विदित हो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर व् फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में भी चुनाव आयोग को लिखित संज्ञान में देनें के बावजूद मतदान दिवस को भी कई प्रिंट मीडिया में प्रचार/विज्ञापन प्रकाशित है और निर्वाचन आयोग रोकनें में नाकाम रही है जो फ्री एंड फेयर के सिद्धांत को फेल बताता है |