गोधरा ट्रेन अग्निकांड: SIT कोर्ट ने 2 आरोपियों को ठहराया दोषी

By Tatkaal Khabar / 27-08-2018 04:22:50 am | 11795 Views | 0 Comments
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गुजरात के गोधरा में वर्ष 2002 में  साबरमती एक्सप्रेस को जलाने के मामले में अहमदाबाद की विशेष एसआईटी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है. जबकि 3 लोगों को बरी करने का निर्णय दिया है.

बता दें कि एसआईटी की विशेष अदालत ने 1 मार्च, 2011 को इस मामले में 31 लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि 63 को बरी कर दिया था. इनमें 11 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, जबकि 20 को उम्रकैद की सजा हुई थी. बाद में गुजरात हाईकोर्ट में कई अपील दायर कर दोषसिद्ध को चुनौती दी गई, जबकि राज्य सरकार ने 63 लोगों को बरी किए जाने को चुनौती दी.

27 फरवरी, 2002 की सुबह 7 बजकर 43 मिनट पर यूपी के अयोध्या से कारसेवकों को लेकर लौट रही साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन से कुछ ही आगे बढ़ी थी जब ट्रेन की एस-6 बोगी आग की लपटों से घिर गई. इस हादसे में 59 कारसेवकों की जलकर मौत हो गई थी. मरने वालों में 23 पुरुष, 15 महिलाएं और 20 बच्चे शामिल थे.