SC सुनाएगा फैसला:कर्नाटक के अयोग्य विधायकों और CJI के ऑफिस को RTI के दायरे में लाने के लिए

By Tatkaal Khabar / 13-11-2019 09:46:03 am | 11708 Views | 0 Comments
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सुप्रीम कोर्ट आज यानि बुधवार को कर्नाटक में 17 बागी अयोग्य विधायकों की याचिका और सीजेआई दफ्तर को आरटीआई के अंतर्गत लाने या न लाने के मामले में अपना फैसला सुनाएगा. इसके साथ ही दिल्ली और NCR में प्रदूषण और राष्ट्रीय राजधानी में जारी ईवन- ऑड स्कीम को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. आइए जानते हैं क्या हैं दोनों मामले में जिनमें सुप्रीम कोर्ट देगा निर्णय :

कर्नाटक अयोग्य बागी विधायकों की याचिका का मामला
कर्नाटक में 17 बागी अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को तय करेगा कि ये लोग आगामी उपचुनाव में भाग ले सकते हैं या नहीं. दरअसल शीर्ष अदालत ने 25 अक्टूबर को कांग्रेस और जेडीएस के 17 बागी विधायकों द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. उनके इस्तीफे के बाद तत्कालीन अध्यक्ष के आर रमेश कुमार ने उन्हें विधान सभा के शेष कार्यकाल के सदस्य होने से अयोग्य घोषित कर  दिया था. जुलाई में जेडीएस-कांग्रेस सरकार गिर गई थी.
उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान  चुनाव आयोग ने उपचुनावों को 21 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की थी क्योंकि शीर्ष अदालत ने कहा था  कि वह किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने के बजाए मामले को पूरी तरह  तय करना चाहती है.

CJI दफ्तर पर भी लागू होगा सूचना का अधिकार या नहीं
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दफ्तर सूचना के अधिकार (RTI) के दायरे में आएगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का पांच जजों का संविधान पीठ अपना फैसला सुनाएगा. चार अप्रैल को शीर्ष अदालत की पांच सदस्यीय पीठ ने इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.