U.P. में अपडेट हो रही वोटर लिस्ट, कार्ड बनवाने और सुधार के लिए ये तरीके
कोरोना काल के बीच उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के बारे में विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. इस सिलसिले में सबसे पहले वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम शुरू हो गया है. आज हम आपको इस रिपोर्ट में वोटर लिस्ट अपडेट कराने और नया बनवाने के तरीके के बारे में बताएंगे.
अगर आप नए वोटर हैं तो राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट sec.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की तिथि 1 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच है. मतलब आप इस दौरान कभी भीकोरोना काल के बीच उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के बारे में विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. इस सिलसिले में सबसे पहले वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम शुरू हो गया है.
आवेदइन कर सकते हैं. इसके बाद से ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच की जाएगी. इस काम को 6 नवंबर से 12 नवंबर के बीच किया जाएगा.
चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले पंचायत चुनाव यानी वर्ष 2015 के बाद से पहली जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले ग्रामीण युवाओं को पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में जगह मिलेगी. ये नाम नए वोटर के रूप में दर्ज किया जाएंगे. इस अवधि में मृत, दूसरे जगह स्थानांतरित या डुप्लीकेट वोटरों के नाम हटाए भी जाएंगे.
जानकारी के मुताबिक 15 से 30 सितंबर के बीच यह जांच की जाएगी कि किस ग्राम पंचायत का आंशिक भाग, अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में शामिल हुआ है. ऐसी सूरत में उस ग्राम पंचायत के आंशिक भाग या ग्राम पंचायत को प्रदेश की ग्राम पंचायतों की सूची से हटाया जाएगा. वहीं वोटर लिस्ट की दोबारा जांच के लिए बीएलओ और पर्यवेक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र का आवंटन किया जाएगा.
चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले पंचायत चुनाव यानी वर्ष 2015 के बाद से पहली जनवरी 2021 तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले ग्रामीण युवाओं को पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में जगह मिलेगी. ये नाम नए वोटर के रूप में दर्ज किया जाएंगे. इस अवधि में मृत, दूसरे जगह स्थानांतरित या डुप्लीकेट वोटरों के नाम हटाए भी जाएंगे.
जानकारी के मुताबिक 15 से 30 सितंबर के बीच यह जांच की जाएगी कि किस ग्राम पंचायत का आंशिक भाग, अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में शामिल हुआ है. ऐसी सूरत में उस ग्राम पंचायत के आंशिक भाग या ग्राम पंचायत को प्रदेश की ग्राम पंचायतों की सूची से हटाया जाएगा. वहीं वोटर लिस्ट की दोबारा जांच के लिए बीएलओ और पर्यवेक्षकों को उनके कार्यक्षेत्र का आवंटन किया जाएगा.