TRAI का DTH ऑपरेटरों को निर्देश,बंद हो सकता है आपका TV कनेक्शन..

By Tatkaal Khabar / 30-10-2019 03:22:29 am | 20558 Views | 0 Comments
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एयरटेल, टाटा स्काई, डिश टीवी और सन डायरेक्ट के सभी डीटीएच टीवी ग्राहकों को अब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आदेश के अनुसार केवाईसी (नो योर कस्टमर) मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता होगी. नियामक ने सभी डीटीएच ऑपरेटरों से ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित करने के नए नियमों को जारी किया है. ट्राई ने अपनी सिफारिश में कहा "डीटीएच ऑपरेटर को ग्राहक एप्लीकेशन फॉर्म (सीएएफ) में उल्लिखित पते पर ही डीटीएच कनेक्शन स्थापित करना चाहिए और ऐसे स्थापित सेट टॉप बॉक्स का पता सत्यापित होना चाहिए."

ग्राहक के आवेदन पत्र में ग्राहक का नाम, पता, फोन नंबर आदि जानकारी होती है. नियमों के अनुसार डीटीएच टीवी ऑपरेटर को आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजकर अपनी पहचान सुनिश्चित करनी होगी. ट्राई के नियम आगे कहते हैं कि मौजूदा सेट-टॉप बॉक्स के लिए, जो किसी भी मोबाइल नंबर के सब्सक्राइबर से जुड़े नहीं हैं, सेवा प्रदाताओं को दो साल के भीतर उन्हें मोबाइल नंबर से जोड़ना होगा.