निर्भया के दोषियों का नया डेथ वारंट जारी, अब 3 मार्च को होगी फांसी
निर्भया गैंगरेप के दोषियों को मिली फांसी की सजा पर अमल के लिए नया डेथ वारंट जारी हो गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को करीब एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद निर्भया के दोषियों को फांसी दिए जाने के लिए 3 मार्च की तारीख तय कर दी है। अब नए डेथ वारंट के अनुसार निर्भया के चार गुनाहगारों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी।
कोर्ट द्वारा दोषियों को सजा के लिए जारी डेथ वारंट पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली गैंगरेप पीड़िता की मां आशा देवी ने कहा कि वह इससे बहुत खुश नहीं हैं, क्योंकि यह तीसरी बार है, जब मौत का वारंट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि वह संतुष्ट हैं कि आखिरकार डेथ वारंट जारी किया गया है, क्योंकि हमने बहुत संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि इसलिए उम्मीद है कि दोषियों को अब 3 मार्च को फांसी दी जाएगी।
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकांड के चार दोषियों को तीन मार्च सुबह छह बजे फांसी देने के लिए नया मृत्यु वारंट जारी किया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने चारों दोषियों -मुकेश कुमार सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार (31) को फांसी देने के लिए यह मृत्यु वारंट जारी किया है।यह तीसरी बार है कि इन चारों के लिए मृत्यु वारंट जारी किये गये हैं। सबसे पहले फांसी देने की तारीख 22 जनवरी तय की गई थी। लेकिन 17 जनवरी के अदालत के आदेश के बाद इसे टालकर एक फरवरी सुबह छह बजे किया गया था। फिर 31 जनवरी को निचली अदालत ने अगले आदेश तक चारों दोषियों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उनके सारे कानूनी विकल्प खत्म नहीं हुए थे। सोमवार को सुनवाई के दौरान चारों दोषियों में मुकेश ने अदालत से कहा कि वह नहीं चाहता है कि अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर उसकी पैरवी करें।तब अदालत ने वकील रवि काजी को उसका पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया।अदालत को यह भी सूचित किया गया कि इस मामले का अन्य अपराधी विनय शर्मा तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर है। विनय के वकील ने अदालत से कहा कि जेल में उस पर हमला किया गया और उसके सिर में चोट आयी है। उसके वकील ने यह भी कहा कि वह गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त है इसलिए उसे फांसी नहीं दी जा सकती। तब अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को कानून के मुताबिक विनय का समुचित ध्यान रखने का निर्देश दिया।